बूंदी, संवाददाता: लोकेश शर्मा
राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित Chinese Manjha Ban को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए के.पाटन नगर पालिका प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी के.पाटन के आदेशानुसार 30 दिसंबर 2025 को नगर पालिका क्षेत्र में पतंग विक्रेताओं को प्रतिबंधित मांझे के विक्रय को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक आदेश के तहत गठित की गई टीम
दोपहर 2:30 बजे अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पतंग विक्रेताओं से संपर्क कर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित सिंथेटिक धागे से बने मांझे, चाइनीज मांझे और जहरीले पदार्थों से बने मांझे के संबंध में जानकारी दी।
पतंग विक्रेताओं को दी गई सख्त समझाइश
नगर पालिका की टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बताया कि सिंथेटिक धागे से बने मांझे, चाइनीज मांझे तथा लोहा पाउडर, ग्लास पाउडर जैसे हानिकारक पदार्थों से बने मांझे का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी मांझे का विक्रय कानूनन अपराध माना जाएगा।
चाइनीज मांझे से होने वाले दुष्परिणाम
टीम द्वारा विक्रेताओं को चाइनीज मांझे से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से भी अवगत कराया गया। इस तरह के मांझे से पक्षियों की मौत, आमजन के घायल होने, वाहन चालकों के गंभीर रूप से घायल होने और कई बार जानलेवा हादसे होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यही कारण है कि सरकार ने Chinese Manjha Ban लागू किया है।
आकस्मिक निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा शर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका द्वारा किसी भी समय दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण, परिवहन या विक्रय पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माना एवं सामग्री जब्ती की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आमजन से प्रशासन की अपील
नगर पालिका प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सुरक्षित सूती मांझे का ही उपयोग करें और चाइनीज मांझे जैसे खतरनाक उत्पादों से दूरी बनाए रखें। Chinese Manjha Ban का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जन-सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
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