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दिल्ली में पॉल्यूशन

दिल्ली में पॉल्यूशन: 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, मजदूरों को ₹10 हजार मुआवजा; GRAP-4 के तहत और सख्त नियम लागू

नई दिल्ली | दिल्ली में पॉल्यूशन एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और हवा में घुला जहर लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ताकि हालात और बिगड़ने से रोके जा सकें। दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते बुधवार को शहर का AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया।

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50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य 

दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी दफ्तरों में केवल आधे कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह फैसला प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

किन सेवाओं को WFH नियम से छूट 

श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कुछ जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। हेल्थकेयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े संस्थानों पर वर्क फ्रॉम होम नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में पॉल्यूशन के बावजूद जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

 

GRAP-3 के असर से मजदूरों को नुकसान

दिल्ली में 16 दिनों तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू रहा, जिसके कारण निर्माण कार्य पूरी तरह बंद थे। इस फैसले से हजारों दिहाड़ी और निर्माण मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई। दिल्ली में पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए लिए गए कदमों का सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा।

 

निर्माण मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा 

दिल्ली सरकार ने प्रभावित मजदूरों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹10,000 की मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि GRAP-4 लागू रहने तक इसी तरह मुआवजा दिया जाएगा।

 

GRAP-4 लागू: दिल्ली-NCR में सख्त पाबंदियां 

दिल्ली-NCR में 18 दिसंबर सुबह 8 बजे से GRAP का चौथा चरण यानी GRAP-4 लागू किया जाएगा। GRAP-4 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।

 

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भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

GRAP-4 के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस कदम से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

 

दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर

स्विस कंपनी IQAir के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली मंगलवार को दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली का AQI 378 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन की तुलना में लाहौर पहले और सारायेवो दूसरे स्थान पर रहा।

 

AQI स्तर और स्मॉग की स्थिति 

बुधवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 328 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 जगह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। बवाना इलाके में सबसे ज्यादा AQI 376 रिकॉर्ड किया गया।

 

पर्यावरण मंत्री ने मांगी माफी 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को नियंत्रित न कर पाने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि दिल्ली में पॉल्यूशन का बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सिरसा ने इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

 

बिना PUC वाहनों को फ्यूल नहीं 

दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए गुरुवार से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। बिना प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगी।

 

आगे और कड़े हो सकते हैं नियम

निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना और सीज की कार्रवाई होगी। दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं।

 

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