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Jodhpur Child Murder Case

Jodhpur Child Murder Case: 7 साल के मासूम हिमांशु हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा विकृत मानसिकता का जघन्य अपराध

जोधपुर, संवाददाता : कपिल सांखला 

 

Jodhpur Child Murder Case राजस्थान की उन गिनी-चुनी घटनाओं में से एक है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। इस मामले में 7 साल के मासूम हिमांशु का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने यह अपराध किडनी निकालकर बेचने और 10 लाख रुपये की फिरौती लेने की नीयत से किया था। अदालत ने इसे “विकृत मानसिकता” द्वारा किया गया जघन्य अपराध करार दिया। यह मामला समाज, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र की गंभीर परीक्षा था, और इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की एक बड़ी राहत मिली है।

 

अदालत का फैसला: उम्रकैद और जुर्माना

Jodhpur Child Murder Case में जोधपुर के अपर सत्र न्यायालय संख्या–7 ने चार साल पुराने इस सनसनीखेज मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी किशन गोपाल सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर ₹1,30,000 का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने ऐसे मासूम बच्चे की हत्या की, जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था। यह अपराध सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि अमानवीय क्रूरता का प्रतीक है।

 

 7 साल के मासूम हिमांशु की दर्दनाक कहानी

यह Jodhpur Child Murder Case 15 मार्च 2021 को शुरू हुआ, जब कुम्हारिया कुआं क्षेत्र निवासी बंशीलाल का 7 वर्षीय बेटा हिमांशु घर के बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गया। परिवार ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 17 मार्च को पुलिस को पोलो ग्राउंड के पास एक सूखे नाले में प्लास्टिक के कट्टे में बच्चे का शव मिला। यह दृश्य किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था।

 

प्लास्टिक के कट्टे में मिला शव – सबसे बड़ा सुराग

Jodhpur Child Murder Case की जांच में पुलिस ने पाया कि शव ‘मनमोहक’ ब्रांड के आटे के कट्टे में भरा हुआ था। यही कट्टा बाद में आरोपी के घर से भी बरामद हुआ, जिसने शक को और मजबूत कर दिया। बाद में पता चला कि आरोपी ने बच्चे को अपने घर की पहली मंजिल पर ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या की और शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया।

 

 फिरौती की मांग और Hushed App का उपयोग

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए Hushed App का इस्तेमाल किया, जिससे उसने एक अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर (+1205…) बनाया। इस नंबर से उसने बच्चे के दादा ओमप्रकाश और पड़ोसी मुकेश को धमकी भरे WhatsApp मैसेज भेजे और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। संदेश में लिखा था— “18 मार्च को तेरे पोते का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें उसकी किडनी और दिल निकाल लिया जाएगा… अगर होशियारी की तो दिल्ली से सीधे ईरान में… और परसों हिमांशु का ऑपरेशन फिर ले जाना लाश।” ये शब्द किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी हैं।

 

 DNA टेस्ट और आटे के कट्टे ने खोला पूरा राज

Jodhpur Child Murder Case में विज्ञान आधारित जांच निर्णायक साबित हुई। बच्चे की जैकेट पर मिला बाल आरोपी के DNA से मैच हुआ। इससे साबित हो गया कि आरोपी बच्चे के संपर्क में था और हत्या में शामिल था। CCTV फुटेज में आरोपी को बाइक पर हरे रंग का थैला ले जाते हुए और फिर खाली हाथ लौटते हुए देखा गया। हत्या में इस्तेमाल बोरा भी आरोपी के घर से मिला। इन सब साक्ष्यों ने आरोपी को अपराध से जोड़ने की पुष्टि की।

 

आरोपी को IPC की 5 धाराओं में दोषी ठहराया गया

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में दोषी पाया:

  • धारा 302 — हत्या, उम्रकैद + ₹1,00,000 जुर्माना

  • धारा 364-k — फिरौती के लिए अपहरण, उम्रकैद + ₹10,000

  • धारा 363 — अपहरण, 3 वर्ष कारावास

  • धारा 368 — अपहृत बच्चे को छिपाना, 3 वर्ष कारावास

  • धारा 201 — सबूत मिटाना, 3 वर्ष कारावास

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

 

समाज और अदालत दोनों के लिए चेतावनी

Jodhpur Child Murder Case सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि समाज की सोच को झकझोर देने वाला मामला है। एक पड़ोसी युवक द्वारा किडनी बेचने की नीयत से ऐसी बर्बरता करना भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। अदालत ने कहा— “यह अपराध विकृत मानसिकता का परिणाम है। आरोपी ने एक ऐसी जान ली, जो अपना बचाव भी नहीं कर सकती थी।” यह निर्णय समाज में न्याय और भय दोनों स्थापित करने वाला है।

 

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