कोटा, संवाददाता: तेजपाल सिंह बग्गा
नए साल 2026 की शुरुआत में Kota Nagar Nigam Rule के तहत कोटा नगर निगम ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अपनी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब कोटा शहर में मकान या भूखंड का पट्टा लेने वाले नागरिकों को भवन निर्माण स्वीकृति और विक्रय स्वीकृति के लिए अलग-अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा यह तीनों स्वीकृतियां एक साथ जारी की जाएंगी।
शहरी समस्या समाधान शिविरों से निकला समाधान
नगर निगम प्रशासन को लंबे समय से शहरी समस्या समाधान शिविरों में आमजन की शिकायतें मिल रही थीं कि पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति और विक्रय स्वीकृति के लिए बार-बार निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने नियमों को सरल बनाकर यह नई व्यवस्था लागू की है।
संभागीय आयुक्त के निर्देशन में लागू हुआ नया नियम
नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नई व्यवस्था संभागीय आयुक्त एवं नगर निगम प्रशासक अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में लागू की गई है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना, प्रक्रिया को सरल बनाना और नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
पहले थी लंबी और जटिल प्रक्रिया
नई व्यवस्था से पहले— पहले केवल पट्टे के लिए आवेदन करना पड़ता था, पट्टा मिलने के बाद भवन निर्माण स्वीकृति के लिए फिर अलग आवेदन, भविष्य में संपत्ति बेचने के लिए विक्रय स्वीकृति हेतु दोबारा आवेदन,
इस जटिल प्रक्रिया के कारण आमजन को समय, धन और मेहनत तीनों का नुकसान उठाना पड़ता था।
नई व्यवस्था से होंगे कई फायदे
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार Kota Nagar Nigam Rule से— आमजन को समय और खर्च की बचत होगी, नगर निगम के चक्कर कम लगेंगे, भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आएगी, भवन निर्माण और संपत्ति विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा,
नए साल में आमजन के लिए बड़ी सौगात
नए साल 2026 में कोटा नगर निगम का यह फैसला शहरी प्रशासन में एक सकारात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि शहर के सुव्यवस्थित विकास को भी गति मिलेगी।
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