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दुष्कर्म के प्रयास

दुष्कर्म के प्रयास का मामला: SC-ST कोर्ट ने दोषी को 5 साल की जेल और 61 हजार रुपये जुर्माने की सख्त सजा सुनाई

टोंक, संवाददाता: केशव राज सैन

 

राजस्थान में दुष्कर्म के प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें SC-ST कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को कठोर सजा सुनाई। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में अहम है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

 

SC-ST कोर्ट का सख्त फैसला

दुष्कर्म के प्रयास का मामला SC-ST कोर्ट के समक्ष पूरी मजबूती से प्रस्तुत किया गया। SC-ST कोर्ट की न्यायाधीश आरती माहेश्वरी ने गुरुवार को मामले में दोषी पाए गए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 61 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ऐसे अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरत रहा है।

 

घटना की पूरी पृष्ठभूमि

दुष्कर्म के प्रयास का मामला वर्ष 2017 का है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने समय रहते दर्ज कराई। विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने जानकारी दी कि परिवादिया ने 21 अक्टूबर 2017 को पुलिस थाना सदर, टोंक में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 20 अक्टूबर 2017 की रात करीब 11 बजे पीड़िता अपने कमरे में अपनी दो वर्षीय बच्ची के साथ सो रही थी, जबकि उसका पति दूसरे कमरे में था।

 

पीड़िता की सतर्कता से टली बड़ी अनहोनी

दुष्कर्म के प्रयास का मामला पीड़िता की हिम्मत और सतर्कता के कारण आगे नहीं बढ़ सका। रात के समय आरोपी चुपचाप पीड़िता के पास चारपाई पर लेट गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़िता के जागते ही उसने साहस दिखाते हुए आरोपी को जोर से धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया, जिससे पूरा घटनाक्रम उजागर हो गया।

 

पति और ग्रामीणों की तत्परता

दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पीड़िता के पति और आसपास के लोगों ने भी तत्परता दिखाई। पीड़िता की आवाज सुनकर उसका पति तुरंत मौके पर पहुंचा। इस बीच आरोपी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने का प्रयास करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर पहुंचे और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मोटरसाइकिल पीड़िता के मकान के बाहर छोड़कर फरार हो गया।

 

पुलिस जांच और आरोप पत्र

दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। घटना के बाद पुलिस थाना सदर, टोंक ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिससे मामला विधिवत रूप से अदालत के समक्ष आया।

 

दालत में अभियोजन पक्ष की दलीलें

दुष्कर्म के प्रयास का मामला अदालत में ठोस साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके साथ ही 24 दस्तावेज और 6 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने पूरे घटनाक्रम को प्रमाणों के साथ मजबूती से रखा, जिससे आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो सकी।

 

न्यायालय का निर्णय और सजा

दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। SC-ST कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला कानून की सख्ती और न्यायिक निष्पक्षता को दर्शाता है।

 

SC-ST कोर्ट की भूमिका और महत्व

दुष्कर्म के प्रयास का मामला SC-ST कोर्ट की संवेदनशील और सख्त भूमिका को उजागर करता है। SC-ST कोर्ट का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाना है। इस फैसले से यह संदेश गया है कि ऐसे मामलों में कानून पूरी मजबूती के साथ पीड़ित के पक्ष में खड़ा है।

 

महिलाओं की सुरक्षा पर न्यायिक संदेश

दुष्कर्म के प्रयास के मामले में यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम संदेश देता है। न्यायालय का यह निर्णय समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी है। इससे पीड़िताओं को यह भरोसा मिलता है कि यदि वे साहस के साथ आगे आएंगी, तो उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।

 

अपराध पर कड़ा प्रहार

दुष्कर्म के प्रयास का मामला यह साबित करता है कि कानून अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। SC-ST कोर्ट द्वारा सुनाई गई यह सजा न केवल पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है। यह फैसला अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा भुगतनी होगी।

 

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