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Railway Track Crossing Penalty Jodhpur

Railway Track Crossing Penalty Jodhpur: रेलवे ट्रैक पार करने पर 483 लोग पकड़े गए, RPF का सख्त अभियान जारी

जोधपुर, संवाददाता: कपिल सांखला

 

Railway Track Crossing Penalty Jodhpur के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने सख्त अभियान चलाया हुआ है। रेलवे ट्रैक को शॉर्टकट समझकर पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालू वित्त वर्ष में अब तक 483 लोगों को पकड़ा गया है।

 

रेलवे ट्रैक पार करना क्यों है जानलेवा

रेलवे ट्रैक पार करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जान को खतरे में डालना है। अचानक आने वाली ट्रेन, सीमित दृश्यता और तेज गति के कारण ऐसे हादसे कई बार जानलेवा साबित हो चुके हैं।

 

RPF का विशेष अभियान

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (RPF) नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। Railway Track Crossing Penalty Jodhpur अभियान का उद्देश्य यात्रियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

 

483 मामलों में हुई कार्रवाई

अब तक 483 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से 431 मामलों में कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई पूरी की गई, जिससे कुल 51,350 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं 52 मामलों में अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है।

 

CCTV निगरानी से पकड़े जा रहे नियम तोड़ने वाले

मंडल के सभी प्रमुख और भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, RPF द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है।

 

जोधपुर शहर में दर्ज मामलों का आंकड़ा

1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक जोधपुर शहर में 176 यात्रियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। Railway Track Crossing Penalty Jodhpur अभियान के तहत यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

 

रेलवे एक्ट धारा 147 के कानूनी प्रावधान

रेलवे एक्ट 1989 की धारा 147 के अनुसार रेलवे ट्रैक को अवैध रूप से पार करना दंडनीय अपराध है। यह कानून यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

 

सजा और जुर्माने का प्रावधान

Railway Track Crossing Penalty Jodhpur के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

  • जेल: 6 महीने तक की सजा (प्रेस नोट में 1 माह का उल्लेख)

  • जुर्माना: 1000 रुपये तक

  • गंभीर मामलों में: जेल और जुर्माना दोनों

 

DRM अनुराग त्रिपाठी की यात्रियों से अपील

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में रेलवे ट्रैक सीधे पार न करें। उन्होंने कहा कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज (FOB), अंडरपास या निर्धारित क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

 

सुरक्षा ही सर्वोपरि

Railway Track Crossing Penalty Jodhpur अभियान यह स्पष्ट संदेश देता है कि रेलवे सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए नियमों का पालन ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

 

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