एयर प्यूरीफायर पर GST इस समय आम नागरिकों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच एयर प्यूरीफायर अब विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। इसके बावजूद इन पर लगने वाला GST आम लोगों की पहुंच से इन्हें दूर कर रहा है। एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जब सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, तो ऐसे उपकरणों पर टैक्स कम होना चाहिए, यही दलील याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने रखी।
दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट
दिल्ली की वायु गुणवत्ता हर साल सर्दियों में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। AQI कई बार गंभीर श्रेणी में दर्ज होता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। प्रदूषण के इस माहौल में एयर प्यूरीफायर पर GST लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालता है। मध्यम वर्ग के लिए यह एक बड़ा खर्च बन जाता है, जबकि जरूरत हर घर में महसूस की जा रही है।
एयर प्यूरीफायर पर GST पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर केंद्र सरकार और GST परिषद पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि मौजूदा हालात असाधारण हैं और ऐसे में आम जनता को राहत देना जरूरी है| कोर्ट ने साफ कहा कि एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने या पूरी तरह खत्म करने पर तत्काल विचार होना चाहिए। यह मामला केवल टैक्स का नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य का है।
कोर्ट ने GST परिषद को क्या निर्देश दिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने GST परिषद को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द बैठक बुलाए और एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर फैसला करे। अदालत ने देरी को अनुचित बताया। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को तय की गई है। कोर्ट ने कहा है कि तब तक यह स्पष्ट किया जाए कि GST परिषद की बैठक कब होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक का विकल्प
कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि आमने-सामने बैठक संभव नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से एयर प्यूरीफायर पर GST में राहत देने में देरी स्वीकार्य नहीं है।
केंद्र सरकार का पक्ष और चुनौतियां
केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूरे देश के राज्यों को शामिल कर GST परिषद की बैठक बुलाने में समय लगता है हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर त्वरित निर्णय जरूरी है और प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।
आम जनता पर एयर प्यूरीफायर पर GST का असर
एयर प्यूरीफायर पर GST का सीधा असर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। महंगे दामों के कारण कई परिवार इन्हें खरीद नहीं पाते। यह बहस अब केवल टैक्स नीति की नहीं, बल्कि यह सवाल बन गई है कि क्या स्वास्थ्य सुरक्षा पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।
आगे क्या, अगली सुनवाई से क्या उम्मीद
26 दिसंबर की सुनवाई से यह उम्मीद की जा रही है कि एयर प्यूरीफायर पर GST को लेकर कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। अगर GST में कटौती होती है, तो यह फैसला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।
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