नई दिल्ली | केंद्र सरकार UPA कानून सुधार के तहत दो महत्वपूर्ण कानूनों—शिक्षा का अधिकार कानून और खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो।
सरकार पहले नियम और आदेशों के माध्यम से सुधार करने की कोशिश करेगी। यदि इससे समस्या हल नहीं हुई, तो संसद में नए बिल भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा, सरकार घर पाने के अधिकार को कानूनी रूप देने पर भी विचार कर रही है।
सुधार के उद्देश्य
परामर्श प्रक्रिया में जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय बनाए गए कानूनों में तीन बड़ी कमियां थीं। न तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिली और न ही हर परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लाभार्थियों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर और सही तरीके से पहुंचना चाहिए।
तीन प्रमुख टारगेट
सरकार ने शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास—इन पांच क्षेत्रों में तीन अहम बातों को पक्का करने का निर्णय लिया है:
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योजना की पूरी कवरेज के लिए समय-सीमा के साथ लक्ष्य तय होंगे।
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योजनाओं पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अमल होगा और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी।
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हर लाभार्थी की पहचान और पंजीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा।
इस रणनीति से लाभार्थियों तक योजनाओं का सही और समय पर लाभ पहुंचाना आसान होगा।
खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006
भारत में खाद्य सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। 2006 के कानून के तहत FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) की स्थापना हुई। यह कानून किसानों, प्रोसेसिंग यूनिट, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, थोक-रिटेलर, स्ट्रीट फूड विक्रेता और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। उल्लंघन करने वालों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना, लाइसेंस रद्द और गंभीर मामलों में जेल जैसी कार्रवाई होती है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009
भारत में 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार 2009 के कानून के तहत है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया। यह कानून कॉलेज और विश्वविद्यालय पर लागू नहीं है। 14 साल से ऊपर के छात्रों की शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। UPA कानून सुधार के तहत सरकार इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके।

VB-G Ram G बिल और विपक्ष का विरोध
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने मनरेगा की जगह VB–G Ram G बिल पेश किया। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया और दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। इस कानून में मनरेगा के कुछ प्रावधान बदल दिए गए, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विपक्षी दलों ने विरोध किया। अब सरकार UPA कानून सुधार के तहत शिक्षा और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करके योजनाओं की वास्तविक सफलता सुनिश्चित करना चाहती है।
आने वाले सुधारों का महत्व
UPA कानून सुधार से देश में शिक्षा और खाद्य सुरक्षा में बेहतर कवरेज आएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग और पंजीकरण अभियान से सही लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना संभव होगा। सरकार का उद्देश्य केवल कानूनी अधिकार बनाना नहीं है, बल्कि जमीन पर इसका असर सुनिश्चित करना है। इससे न केवल सामाजिक विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विकास की गति भी तेज होगी।
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